Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के मामलों पर की टिप्पणी
Atul Subhash Suicide Case , बेंगलुरू में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का विषय देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ हैं, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून को लेकर सख्त टिप्पणी की हैं।
34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरू में अपने घर पर फाँसी लगा कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो बनाया व सुसाइड नोट छोड़ा था। जिसमे उन्होंने आरोप लगाया है कि, "मेरी पत्नी व उसके परिवार ने मुझे दहेज के केस व अन्य केसों में झूठा फंसा कर मानसिक रूप से परेशान कर दिया है, मुझे 2 साल 120 तारीखों में न्याय नही मिला। इसलिए मैं न्याय की आस में यह दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरे ही पैसे से मेरे दुश्मन मुझे परेशान कर रहे है, मेरे पैसे से चलने वाला कोर्ट और पुलिस मुझे, मेरे परिवार और दूसरे अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। मेरी पत्नी व उसके परिवार को मेरे शव से दूर रखें, मुझे न्याय मिलना चाहिए।"
SC ने क्या कहाँ ?
बुधवार (11 दिसंबर) को दहेज के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि दहेज विरोधी कानून पति व उसके परिवार को बेवजह परेशान करने का हथियार बन गया है। महिलाओं की हिंसा व दहेज उत्पीडन से रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था। कानून का दुरुपयोग नही होना चाहिए।
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