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राजातालाब में करोड़ों की ज़मीन हड़पने की साज़िश पुलिस कमिश्नर से की शिकायत

राजातालाब में करोड़ों की ज़मीन हड़पने की साज़िश पुलिस कमिश्नर से की शिकायत

Varanasi : राजातालाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजातालाब तहसील क्षेत्र के बीरभानपुर गाँव निवासी एक बृद्ध किसान के हक की करोड़ों की कृषि भूमि का फर्जी तरीके से क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा संपादित कराने का मामला सामने आया है। कुछ भूमाफ़ियाओ ने करोड़ों रुपये की ज़मीन हड़पने की नियत से फर्जीवाड़ा किया। फर्जी गवाह और जमीन स्वामी बनाकर कूटरचना से क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा संपादित किया है। मामला  किसी परिचित ने बता कर उजागर किया। जिसमें कि किसान न तो उसकी भूमि खरीदने वालों को जानता और ना ही वह क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र संपादित किए जाने के दौरान संबंधित नोटरी के समक्ष पेश हुआ और ना ही कीमत तीन करोड़ रुपये बतौर बयाना दस लाख किसी भी माध्यम से प्राप्त किया। इसके बाद भी न केवल उसके हक की भूमि का क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र संपादित करा लिया गया। इसी के आधार पर अब सट्टाग्रहिता खरीददार उसके हक की भूमि का क़ब्ज़ा करने की तैयारी में है। इस आशय की शिकायत बतौर मुख्तारनामा ग्रहिता रामअधार सिंह द्वारा पुलिस कमिश्नर से करते हुए सट्टाग्रहिता खरीददारों और गवाहों के साथ-साथ क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र संपादित करने वाले नोटरी के खिलाफ भी फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी के तहत प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है ।

दरअसल मामला यह है कि बीरभानपुर गाँव निवासी जवाहिर पुत्र स्व. श्यामलाल के हक की कृषि भूमि राजातालाब तहसील के बीरभानपुर गाँव के आराजी संख्या 1823 रकबा 0.1300 हेक्टेयर है। जिस पर वह स्वयं काबिज है। यह पुश्तैनी भूमि है और इसी आधार पर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर दर्ज है। लेकिन अभी हाल ही में जब उसे अपने हक की भूमि का फ़र्ज़ी क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा कराये जाने के प्रयासों की जानकारी मिली तो उसके वारिस रामअधार सिंह ने इस संदर्भ में छानबीन की, तब जाकर मालूम पड़ा कि किसान के हक की भूमि सारनाथ थाने क्षेत्र के मवईयां आशापुर निवासी सोमनाथ पांडेय पुत्र हरिश्चंद्र पांडेय व चंदौली ज़िले के मध्युपुर जगदीश सराय निवासी संदीप कुमार तिवारी पुत्र दया शंकर तिवारी ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के बभनपुरा गाँव निवासी अखिलेश कुमार सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह व भेलूपुर थाना क्षेत्र के छोटी पटिया बजरडीहा निवासी फर्जी गवाहों के द्वारा कूटरचनाकर किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर खड़ाकर नोटरी से इसका क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र संपादित करा लिया गया है।

यह क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा कलेक्ट्री कचहरी के नोटरी द्वारा विगत 24 अप्रैल 2023 को संपादित किया गया, जिस पर से किसान खुद हैरान रह गया हैं। जबकि वह अत्यंत बृद्ध है और चलने फिरने में पूर्णरूप से असमर्थ है। बता दें कि दो साल पहले किसान ने अपने सगे भतीजे रामअधार सिंह को मुख़्तारनामा कर अपना पावर आफ एटार्नी देकर अधिकृत कर दिया है। इसके बावजूद जालसाज़ों ने फर्जीवाड़ा कर उक्त तारीख को न तो किसान किसी नोटरी कार्यालय में पेश हुए थे और न ही वह उसकी जमीन के इन दोनों क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र के खरीददारों को जानता हैं। और ना ही सट्टे की दस लाख रुपये बयाना राशि किसी माध्यम से प्राप्त हुई है सबसे आश्चर्यजनक यह बात है कि पाँच लाख रुपये किसान के खाते में आरटीजीएस हुआ है सट्टा में दर्शाया गया है जबकि किसान के पास कोई बैंक खाता ही नही है। इसी पर से किसान के वारिस रामअधार सिंह ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत पत्र देते हुए उपरोक्त संपादित क़ब्ज़ासुदा सट्टा इकरारनामा पत्र को कूट रचित करार देते हुए दोनों खरीददारों और गवाहों के साथ-साथ संबंधित नोटरी के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने व इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हैरत की बात यह है कि दो माह पूर्व में दिए इस आशय के शिकायत पत्र दिए जाने के बाद भी राजातालाब थाने की पुलिस दोषियों के खिलाफ अबतक कोई कार्यवाही संभव नहीं कर पाई है। जिससे क्षुब्ध व व्यथित होकर पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र देने के साथ ही इसकी प्रतियां कलेक्टर, मुख्यमंत्री व गृह मंत्रालय को भी प्रेषित कर कार्यवाही की मांग की गई है।

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