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GST on Rent : किरायेदारों पर 18 फीसदी GST को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी

GST on Rent : किरायेदारों पर 18 फीसदी GST को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी

GST on Rent , जीएसटी को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं. सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी (GST) के नए नियम लागू कर दिए हैं. अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी में किराये पर रह रहे हैं तो आपको किराये के अलावा 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा. ये खबर पिछले एक कुछ दिनों से वायरल हो रही है. अब बताया जा रहा है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18% जीएसटी (GST on Rent) देना पड़ेगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.

इस वायरल मेसेज की PIB Fact Check ने पड़ताल की. इसके बाद पीआईबी इस खबर को फेक बताया. PIB Fact Check ने कहा कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है. इतना ही नहीं, इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है.

सरकार ने दी सफाई GST on Rent of Commercial Property


एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार (gst on rent of commercial property) करने के लिए रेंट पर दिया जाता है.'  इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा.'

जानिए क्या है नियम? GST Rules


गौरतलब है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस (gst on rent commercial property) के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था.' दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है.

एक्सपर्ट ने स्थिति की साफ GST on Rent of Residential Property


एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट (gst on rent of residential property) लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है. जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

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