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Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना में बदलाव, जानिए कौन होंगे पात्र और कौन होंगे बाहर

Atal Pension Yojana : अटल पेंशन योजना में बदलाव, जानिए कौन होंगे पात्र और कौन होंगे बाहर

Atal Pension Yojana , केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने वाली अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर, 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा, जो आयकर (Income Tax) जमा करता है. इस संबंध में सरकार ने 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

Atal Pension Yojana in Hindi


गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana kya hai) खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन (Government Pension) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. 99 लाख तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.

Atal Pension Yojana Rule Change


एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग इनकम टैक्सपेयर (Income Tax Payer) हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय का नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 लागू होगा. 1 अक्टूबर को या इसके बाद जो आयकरदाता इस योजना के लिए अप्लाई करेगा अकाउंट खुलवाएगा, उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और खाते में जमा पेंशन का पैसा सब्सक्राइबर्स को लौटा दिया जाएगा.

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Atal Pension Yojana Benefits


अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जाती है. योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है जो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये तक दी जाती है. सब्सक्राइबर जिस हिसाब से इस खाते में पैसे जमा करते हैं, उस हिसाब से 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है. निवेश की रकम और आपकी उम्र निधाज़्रित करेगी कि आपको मैच्योरिटी के बाद कितनी पेंशन मिलनी है. इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है

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