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UP Assembly Election 2022: जानिए क्या है टेंडर वोट, आम मतदाता किन परिस्थितियों में कर सकता है इस अधिकार का प्रयोग

UP Assembly Election 2022: जानिए क्या है टेंडर वोट, आम मतदाता किन परिस्थितियों में कर सकता है इस अधिकार का प्रयोग

 UP Assembly Election 2022 चुनाव के दौरान अक्सर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं कि मतदाता बूथ तक गया नहीं और उसका वोट पोेट हो जाता है। इसे लेकर कई बार विवाद भी हो जाता है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाता है लेकिन अगर किसी का वोट गलत ढंग से पोल हो गया है तो वह व्यक्ति भी मतदान कर सकता है। यही नहीं अगर आप सर्विस में हैं और प्रदेश से बाहर आपकी तैनाती है तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को मतदान के लिए नामित कर सकते हैं। साथ ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान भी कर सकते हैं।

 बता दें कि चुनाव में मतों की चोरी आम बात है। अक्सर लोग दूसरे का वोट पोल करवा देते हैं। जब मतदाता वोट देेने जाता है तो पता चलता है कि उसका वोट तो पहले ही पोल हो चुका है। इसे लेकर काफी विवाद होता है। ऐसे लोग टेंडर वोट के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं कई बार बूथ पर कुछ लोग किसी व्यक्ति को बाहरी बताकर आपत्ति करते हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति चौलेंज वोट के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

 पीठासीन अधिकारी दो रुपये फीस जमा कराएंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी जांच कराएगा। सब कुछ ठीक मिला तो संबंधित व्यक्ति चौलेंज वोट करने का अधिकार मिलेगा। शिकायत गलत मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग सेना और अधैसैनिक बल में तैनात होने के कारण चुनाव के समय अपने क्षेत्र से भी बाहर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। अगर वह चाहे तो अपने परिवार के किसी सदस्य को मतदान के लिए नामित कर सकते हैं या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए वह मतदान कर सकते हैं।

 उप निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र का कहना है कि कोई भी मतदाता टेंडर वोट व चौलेंज वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्राक्सी वोट के अधिकार का प्रयोग सेना और अर्द्धसैनिक बलों में तैनात लोग कर सकते हैं। इन्हें पोस्टल बैलेट का भी अधिकार होता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता को पता चलता है कि उसका वोट पहले ही कोई डाल चुका है तो इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकता है। उसकी शिकायत पर पीठासीन अधिकारी उससे एक प्रपत्र पर मतदान करवाता है। इसके बाद उस मतपत्र को लिफाफे में बंद कर देता है। मतगणना के समय कम वोट के अंतर से हार-जीत की स्थिति में ऐसे वोट की गणना की जाती है।

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