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 Mukhtar Ansari : जमानत मिलने के बाद भी मुख्‍तार अंसारी को बांदा जेल में ही रहना होगा, जानें रिहाई में कहां अटका है पेंच

Mukhtar Ansari : जमानत मिलने के बाद भी मुख्‍तार अंसारी को बांदा जेल में ही रहना होगा, जानें रिहाई में कहां अटका है पेंच

Mukhtar Ansari , एमपी/एमएलए की विशेष अदालत दिनेश चौरसिया ने बुधवार को विधायक मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में क्लीनचिट देकर रिहा करने का आदेश दे दिया हो लेकिन अभी बांदा जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। अभी उनके विरुद्ध आजमगढ़, मऊ व बलिया में संगीन मुकदमें दर्ज हैं। इन मामलों में मुख्‍तार पर अभी भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी का बांदा जेल से रिहा होना आसान नहीं है।
 सदर विधायक मुख्तार अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश चौरसिया की विशेष अदालत में आवेदन उक्त आदेश के साथ प्रस्तुत किया था। इस पर न्यायालय ने नियत तिथि पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। जिस पर विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्ण शरण सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर मुकदमा संख्या 891/2010 थाना दक्षिणटोला में मुख्तार अंसारी का 10 वर्ष से ज्यादा समय तक विधि विरुद्ध अवरोध मानते हुए उन्हें मुचलके पर तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एक बंदी प्रतक्षी रिट याचिका उच्च न्यायालय में दी गई थी।

 इसमें बताया गया था कि आरोपित मुख्तार अंसारी 09 सितंबर 2011 से दक्षिणटोला थाने के गैंगस्टर मामले में जेल में निरूद्ध हैं। इस मामले में 10 साल की अधिकतम सजा होती है। उससे ज्यादा समय से आरोपित जेल में है। अब सदर विधानसभा सीट से उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाकर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में यहां मुख्तार की अब उतनी हनक नहीं है। फिलहाल अभी तक जेल से उनके निकलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। एसपी सुशील घुले ने बताया कि अभी उनके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें गाजीपुर में चार, वाराणसी में एक, आजमगढ़ में एक, बाराबंकी में एक व जनपद मऊ में पांच मुकदमे हैं।

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