Corona UP News : कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू की 8 खास बातें,जिनका रखना हैं ध्यान,नहीं तो मिलेगी कड़ी सजा
लखनऊ , देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। (Night curfew Christmas and New Year 2022 ) ऐसे में कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जिसको देखते हुए UP में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जा रहा हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियो के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रात्रि में कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं । जिसमे कुछ खास और कड़े नियम हैं। जिनका पालन ना करने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। प्रवक्ता ने कहाकि हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा । सीएम ने बैठक के बाद लिया निर्णय ।
ये हैं खास बातें जिसका करना हैं सबको पालन
1. शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए।
2. हर दिन रात्रि 11 बजे से सुबह : 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।
3. शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति हो। आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देगा।
4. बाजारों में "मास्क नहीं तो सामान नहीं" के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें।
5. बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए।
6. मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए।
7. देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए।
8. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।
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