-->
Traffic Rules : इन बातों का रखना होना ध्यान नही तो कटेगा चालान

Traffic Rules : इन बातों का रखना होना ध्यान नही तो कटेगा चालान

 उत्तर प्रदेश, संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि दोपहिया वाहनों के स्वामियों विशेषकर राॅयल एनफील्ड/बुलेट मोटरसाईकिल के स्वामियों के द्वारा वाहन निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप लगाये गये साईलेंसर को निकलवाकर अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) कराया जा रहा है, जो न केवल मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-52 (वाहन में अनधिकृत परिवर्तन) का उल्लंघन है, अपितु धारा 192(2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का भी उल्लंघन है।
उन्होने बताया कि जहाॅ धारा-52 के उल्लंघन में रू0 5000/- के जुर्माने का प्रावधान है, वहाॅ धारा-190(2) के उल्लंघन में रू0 10000/- जुर्माने का मोटरयान अधिनियम के अन्र्तगत प्राविधानित किया गया है। इस प्रकार मोटरसाईकिल के साईलेंसर को निकलवाकर अथवा उसको मोडिफाई करने पर उल्लंघनकर्ता पर रू0 15000/- जुर्माना आरोपित हो सकता है।

 उन्होने बताया कि पीआईएल सं0-15385/2021 न्वायज पाल्यूशन थ्रू मोडिफाईड (सुओ मोटो) पीआईएल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के केस में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा इस प्रवृत्ति का स्वतः संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

 उन्होने समस्त दोपहिया वाहनों विशेषकर राॅयल इनफील्ड बुलेट के स्वामियों/चालकों को निर्देशित करते हुये कहा कि यदि उनके दोपहिया वाहन में निर्माता द्वारा लगाये साइलेंसर को निकाल लिया गया है अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) किया गया है तो उसके तत्काल सुधार कराकर वाहन निर्माता द्वारा वाहन विक्रय के समय लगाये गये मानक के अनुरूप ओरिजिनल साईलेंसर पुनः लगवा लें, अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन स्वामियों/चालकों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए जुर्माना आरोपित किया जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के भी उत्तरदायी होंगे।

0 Response to "Traffic Rules : इन बातों का रखना होना ध्यान नही तो कटेगा चालान"

Post a Comment

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article