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Finance : 1 सितंबर से बदल रहे ये नियम आपकी जेब पर पड़ सकते है भारी

Finance : 1 सितंबर से बदल रहे ये नियम आपकी जेब पर पड़ सकते है भारी

हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं। जिसका असर हमारी-आपकी दिनचर्या पर भी पड़ता है। अगले महीने यानी एक सिंतबर से भी आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस सहित कई नियम बदल रहे हैं। जिसका असर हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जेब पर भी पड़ने जा रहा है। 
आइए जानते हैं कि वह कौन से बदलाव हैं जो एक सितंबर से होने जा रहे हैं- इम्प्लाॅयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है। जिसकी वजह से अब आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। 

अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का एलपीजी की कीमतों में कंपनियां एक सितंबर से बदलाव कर सकती हैं। जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपयेे और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। इस साल अबतक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 165 रुपये बढ़ाई जा चुकी हैं। 

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

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